क्या Form 6 नहीं भरा? पेंशन रुक सकती है – 1 मिनट में ऐसे करें अपडेट Pension New Update 2025

सरकारी नौकरी से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन जीवन का सबसे अहम सहारा होती है। रिटायरमेंट के बाद हर कोई चाहता है कि उसकी पेंशन समय पर और बिना किसी परेशानी के मिलती रहे। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।

अब पेंशन के लिए Form 6-A भरना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने यह फॉर्म नहीं भरा, तो आपकी पेंशन रुक सकती है या उसमें देरी हो सकती है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि Form 6-A क्या है, क्यों जरूरी है, इसे न भरने पर क्या नुकसान हो सकता है और इसे ऑनलाइन कैसे भरें। साथ ही, पेंशनर्स के लिए जरूरी टिप्स और पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाएंगे।

आज के डिजिटल युग में सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। पहले जहां पेंशन के लिए कई फॉर्म भरने पड़ते थे, अब सिर्फ एक Form 6-A से सारा काम हो जाता है। यह बदलाव केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 6 नवंबर 2024 से लागू हो गया है।

अब पेंशन के लिए आवेदन सिर्फ ‘भविष्य’ (Bhavishya) या ‘ई-एचआरएमएस’ (e-HRMS) पोर्टल के जरिए ही किया जा सकता है। अगर आप भी रिटायर होने वाले हैं या हाल ही में रिटायर हुए हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है।

What is Pension Form 6-A? (Form 6-A क्या है?)

Form 6-A एक नया Single Pension Application Form है, जिसे केंद्र सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए लॉन्च किया है। पहले पेंशन के लिए 9 अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, लेकिन अब Form 6-A से ये सारी जानकारी एक ही जगह पर भर दी जाती है। यह फॉर्म पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे Bhavishya या e-HRMS पोर्टल पर जाकर भरा जा सकता है।

Pension Form 6-A Overview Table

बिंदुविवरण
फॉर्म का नामSingle Pension Application Form 6-A
लागू होने की तारीख6 नवंबर 2024
किसके लिए जरूरीकेंद्र सरकार के रिटायर होने वाले कर्मचारी
कहां भरना हैBhavishya या e-HRMS पोर्टल
पुराने फॉर्म कितने9 (Form 6, 8, 4, 3, A, Format 1, Format 9, FMA, Zero Option Form)
नया फॉर्म क्योंप्रक्रिया को आसान और डिजिटल बनाना
जरूरी जानकारीव्यक्तिगत विवरण, EPF अकाउंट, बैंक डिटेल्स, नॉमिनेशन आदि
न भरने पर असरपेंशन रुक सकती है या देरी हो सकती है

पेंशन फॉर्म 6-A क्यों जरूरी है?

  • केंद्र सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को सरल और तेज़ करने के लिए यह फॉर्म लागू किया है।
  • अब पेंशन के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, सारी जानकारी एक ही फॉर्म में भर सकते हैं।
  • इससे पेंशन क्लेम जल्दी प्रोसेस होता है और रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन ऑर्डर मिल सकता है।
  • यह पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और डिजिटल है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ती है।

Form 6-A न भरने पर क्या नुकसान हो सकता है?

  • अगर आपने समय पर Form 6-A नहीं भरा, तो आपकी पेंशन प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है।
  • पेंशन रुक सकती है, जिससे आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं।
  • पुराने तरीके से पेपर फॉर्म अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
  • परिवार के किसी सदस्य को भी पेंशन क्लेम करने में परेशानी आ सकती है।

Form 6-A भरने के लिए जरूरी बातें

  • Form 6-A को रिटायरमेंट से कम से कम 6 महीने पहले भरना जरूरी है।
  • यह फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जा सकता है – Bhavishya या e-HRMS पोर्टल पर।
  • सभी जरूरी जानकारी जैसे – व्यक्तिगत विवरण, बैंक डिटेल्स, EPF अकाउंट नंबर, नॉमिनेशन आदि सही-सही भरें।
  • फॉर्म भरने के बाद उसे ई-साइन (आधार OTP) से वेरीफाई करना होता है।

Form 6-A ऑनलाइन कैसे भरें? (How to Update Form 6-A Online)

  1. Bhavishya या e-HRMS पोर्टल पर जाएं।
  2. अपने लॉगिन डिटेल्स से लॉगिन करें।
  3. ‘Single Pension Application Form 6-A’ का ऑप्शन चुनें।
  4. सभी जरूरी जानकारी ध्यान से भरें – नाम, जन्मतिथि, सेवा विवरण, बैंक डिटेल्स, EPF नंबर, परिवार की जानकारी, नॉमिनेशन आदि।
  5. फॉर्म को सेव करें और सबमिट करें।
  6. आधार OTP के जरिए ई-साइन करें।
  7. सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट या स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लें।

Form 6-A में कौन-कौन सी जानकारी भरनी होती है?

  • व्यक्तिगत जानकारी (नाम, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर)
  • सेवा विवरण (कर्मचारी कोड, विभाग, पद, सेवा अवधि)
  • बैंक डिटेल्स (बैंक का नाम, ब्रांच, IFSC कोड, अकाउंट नंबर)
  • EPF अकाउंट नंबर और डिटेल्स
  • परिवार के सदस्य और नॉमिनी की जानकारी
  • पेंशन के लिए जरूरी अन्य जानकारी

Form 6-A से जुड़े नए नियम और बदलाव

  • यह फॉर्म 6 नवंबर 2024 से अनिवार्य हो गया है।
  • अब पेंशन के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
  • पुराने सभी 9 फॉर्म को मिलाकर यह एक सिंगल फॉर्म बना है।
  • CCS Pension Rules, 2021 के नियम 53, 57, 58, 59, 60 में बदलाव करके इसे लागू किया गया है।
  • सभी मंत्रालयों और विभागों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है।

Form 6-A के फायदे

  • पूरी प्रक्रिया पेपरलेस और डिजिटल हो गई है।
  • एक ही फॉर्म में सारी जानकारी देने से गलती की संभावना कम।
  • पेंशन क्लेम जल्दी प्रोसेस होता है।
  • रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन ऑर्डर मिल सकता है।
  • परिवार के सदस्यों के लिए भी क्लेम करना आसान।

पेंशनर्स के लिए जरूरी टिप्स

  • रिटायरमेंट से पहले ही फॉर्म 6-A भरना न भूलें।
  • सभी जानकारी सही और अपडेटेड भरें।
  • फॉर्म भरने के बाद उसकी कॉपी जरूर रखें।
  • अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत हो, तो अपने विभाग के नोडल अधिकारी से मदद लें।
  • पेंशन से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए Bhavishya या e-HRMS पोर्टल पर नजर रखें।

Form 6-A से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1: क्या Form 6-A सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है?
हाँ, यह फॉर्म फिलहाल सिर्फ केंद्र सरकार के रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।

Q2: क्या पेपर फॉर्म अब स्वीकार नहीं होंगे?
नहीं, अब सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही मान्य हैं। पेपर फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं।

Q3: अगर Form 6-A समय पर नहीं भरा तो क्या होगा?
पेंशन प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है या पेंशन रुक सकती है।

Q4: Form 6-A भरने के लिए कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स चाहिए?

  • पहचान पत्र (आधार/पैन)
  • बैंक पासबुक
  • सेवा प्रमाण पत्र
  • EPF अकाउंट डिटेल्स
  • परिवार के सदस्य की जानकारी

Q5: क्या Form 6-A को बाद में अपडेट कर सकते हैं?
हाँ, अगर कोई जानकारी बदलती है तो फॉर्म को अपडेट किया जा सकता है।

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पेंशनर्स के लिए जरूरी अलर्ट

  • Form 6-A भरना अब अनिवार्य है।
  • बिना फॉर्म भरे पेंशन में रुकावट आ सकती है।
  • परिवार के किसी सदस्य के लिए भी नॉमिनेशन जरूरी है।
  • समय पर फॉर्म भरकर ही रिटायरमेंट के बाद की चिंता से बचें।

Form 6-A से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव (Key Changes)

  • 9 पुराने फॉर्म अब एक में बदल दिए गए हैं।
  • पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पेपरलेस है।
  • पेंशनर्स को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
  • पेंशन का भुगतान जल्दी और पारदर्शी तरीके से होगा।

Form 6-A के लिए जरूरी Steps (Quick Steps)

  • Bhavishya या e-HRMS पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • Single Pension Application Form 6-A चुनें।
  • सभी डिटेल्स भरें और ई-साइन करें।
  • सबमिट करके कन्फर्मेशन सेव करें।

पेंशनर्स के लिए सलाह

  • रिटायरमेंट से कम से कम 6 महीने पहले Form 6-A जरूर भरें।
  • परिवार की जानकारी और नॉमिनेशन अपडेट रखें।
  • किसी भी गलती से बचने के लिए फॉर्म भरते समय ध्यान दें।
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट अपने पास रखें।

Disclaimer:
Form 6-A के बारे में दी गई जानकारी सरकारी अधिसूचना और हाल ही में लागू हुए नियमों पर आधारित है। यह नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है और पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। अगर आप रिटायर होने वाले हैं या हाल ही में रिटायर हुए हैं, तो समय रहते फॉर्म 6-A जरूर भरें। यह स्कीम पूरी तरह असली और सरकारी है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। किसी भी संदेह की स्थिति में अपने विभाग या पेंशन कार्यालय से संपर्क करें। ध्यान रखें, सही प्रक्रिया अपनाकर ही आपकी पेंशन समय पर मिल सकती है।

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